केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोग (SIC) को एक साथ पढ़ना सबसे बेहतर है क्योंकि ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ के तहत इन दोनों की कार्यप्रणाली लगभग समान है।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
- स्थापना: 12 अक्टूबर 2005 को RTI अधिनियम के तहत (यह एक सांविधिक निकाय है)।
- संरचना: इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं।
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर।चयन समिति: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री।
राज्य सूचना आयोग (SIC)
- स्थापना: राज्य सरकारों द्वारा संबंधित राज्यों में।
- संरचना: इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त होते हैं।
- नियुक्ति: राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर।चयन समिति: मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री।
2019 का संशोधन
सरकार ने RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं:
- कार्यकाल: अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा (पहले यह 5 वर्ष निश्चित था)। वर्तमान में इसे 3 वर्ष कर दिया गया है।
- वेतन और भत्ते: अब CIC और SIC दोनों के आयुक्तों के वेतन और सेवा शर्तें केंद्र सरकार तय करेगी (पहले ये चुनाव आयोग के समकक्ष थे)।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
स्थापना और स्वरूप
- CIC और SIC दोनों ही सांविधिक निकाय (Statutory Bodies) हैं।
- इनकी स्थापना सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत की गई है।
- CIC: केंद्र सरकार द्वारा 2005 में स्थापित। इसका अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों पर है।
- SIC: राज्य सरकारों द्वारा स्थापित। इसका अधिकार क्षेत्र राज्य के लोक प्राधिकरणों पर है।
- ये आयोग उन लोगों की शिकायतों की जांच करते हैं जिन्हें सरकारी विभागों से जानकारी नहीं मिली है।
- ये निकाय पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आते।
संरचना और नियुक्ति
- CIC संरचना: एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं।
- SIC संरचना: एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त होते हैं।
- CIC नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर (समिति में: प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री)।
- SIC नियुक्ति: राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर (समिति में: मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री)।
- योग्यता: सार्वजनिक जीवन का विशिष्ट अनुभव (जैसे कानून, विज्ञान, तकनीक, प्रबंधन, पत्रकारिता या प्रशासन)।
- वे संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए और न ही कोई लाभ का पद धारण करने चाहिए।
कार्यकाल, निष्कासन और शक्तियाँ
- कार्यकाल: 2019 के संशोधन के बाद, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि (वर्तमान में 3 वर्ष) या 65 वर्ष की आयु तक।
- वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते।
- निष्कासन: CIC/IC को राष्ट्रपति द्वारा और SIC को राज्यपाल द्वारा ‘कदाचार’ या ‘अक्षमता’ के आधार पर हटाया जा सकता है (SC की जांच के बाद)।
- शक्तियाँ: शिकायतों की जांच करते समय इन्हें सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- ये किसी भी सरकारी रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं जिसे किसी भी आधार पर रोका नहीं जा सकता।
- दंड: आयोग जानकारी देने में देरी करने या गलत जानकारी देने वाले अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000) का जुर्माना लगा सकता है।
तुलना : CIC VS SIC
| विशेषता / आधार | केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) | राज्य सूचना आयोग (SIC) |
| स्थापना | RTI अधिनियम, 2005 के तहत। | RTI अधिनियम, 2005 के तहत। |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति द्वारा। | राज्यपाल द्वारा। |
| नियुक्ति समिति प्रमुख | प्रधानमंत्री। | मुख्यमंत्री। |
| सदस्यों की संख्या | 1 मुख्य + अधिकतम 10 आयुक्त। | 1 मुख्य + अधिकतम 10 आयुक्त। |
| कार्यकाल | केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित (3 वर्ष / 65 वर्ष)। | केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित (3 वर्ष / 65 वर्ष)। |
| निष्कासन (Removal) | राष्ट्रपति द्वारा। | राज्यपाल द्वारा। |
| रिपोर्ट | केंद्र सरकार को (संसद के समक्ष)। | राज्य सरकार को (विधानमंडल के समक्ष)। |
| दंड की शक्ति | ₹25,000 तक का जुर्माना। | ₹25,000 तक का जुर्माना। |
पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs)
1. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? (UPSC/SSC)
उत्तर: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPT)।
2. मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता? (UPPSC)
उत्तर: भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) इसमें शामिल नहीं होते।
3. RTI अधिनियम की किस धारा के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है? (BPSC)
उत्तर: धारा 15।
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