केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) – विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के Complete Notes

भारतीय संविधान की सबसे अनूठी विशेषता इसका ‘अर्ध-संघीय’ (Quasi-federal) ढांचा है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में, जहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियाँ और क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, वहां शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन अनिवार्य है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कनाडा के मॉडल से प्रेरित होकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहाँ केंद्र और राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मामलों में केंद्र को ‘अभिभावक’ की भूमिका दी गई है।

इस लेख में हम समझेंगे कि कैसे भारतीय संविधान के भाग 11 और 12 के तहत विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को बांटा गया है। चाहे वह जीएसटी (GST) का कार्यान्वयन हो या राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) का मुद्दा, केंद्र-राज्य संबंधों की गतिशीलता ही भारत के लोकतंत्र की दिशा तय करती है। यदि आप UPSC, SSC या किसी भी राज्य स्तरीय प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन संबंधों की जटिलताओं और अनुच्छेदों को समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

केंद्र-राज्य संबंध

केंद्र-राज्य संबंध: एक नज़र में (Overview Table)

श्रेणी (Category)संवैधानिक भागअनुच्छेद (Articles)मुख्य विषय (Key Subject)
विधायी संबंधभाग 11245 – 255संसद और राज्यों की कानून बनाने की सीमाएं और शक्तियों का बँटवारा।
प्रशासनिक संबंधभाग 11256 – 263कार्यकारी शक्तियों का समन्वय, अखिल भारतीय सेवाएँ और जल विवाद।
वित्तीय संबंधभाग 12268 – 293करों का बँटवारा, वित्त आयोग, GST और अनुदान (Grants)।

तीन महत्वपूर्ण स्तंभ (Three Key Pillars)

विधायी शक्ति का वितरण (Legislative)

इसमें 7वीं अनुसूची सबसे महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करती है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा।

  • विशेष शक्ति: संसद को ‘अवशिष्ट शक्तियों’ (Residuary Powers – Art 248) पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है।

प्रशासनिक नियंत्रण (Administrative)

यहाँ केंद्र एक ‘अभिभावक’ की भूमिका में होता है।

  • अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS/IPS): यह केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण रखने का सबसे बड़ा प्रशासनिक हथियार है।
  • अनुच्छेद 365: यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करते, तो केंद्र वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है।

वित्तीय स्वायत्तता (Financial)

भारत में राज्यों की वित्तीय निर्भरता केंद्र पर अधिक है।

  • वित्त आयोग (Art 280): हर 5 साल में यह तय करता है कि केंद्र के राजस्व में से राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा।
  • GST परिषद: यह वर्तमान में वित्तीय सहयोग का सबसे सफल उदाहरण है।

💡 ‘एग्जाम अलर्ट’ (Exam Alert):

केंद्र और राज्य के बीच संबंध ‘प्रतिद्वंद्विता’ के नहीं, बल्कि ‘पूरकता’ के होने चाहिए। नीति आयोग का नारा ‘मजबूत राज्य से ही मजबूत राष्ट्र बनेगा’ इसी संघीय भावना का प्रतीक है।”

केंद्र-राज्य संबंध (OVERVIEW) विधायी संबंध भाग 11 | अनु. 245-255 (कानून निर्माण) प्रशासनिक संबंध भाग 11 | अनु. 256-263 (कार्यकारी समन्वय) वित्तीय संबंध भाग 12 | अनु. 268-293 (राजस्व का बँटवारा) केंद्र-राज्य संबंधों का संवैधानिक वर्गीकरण | pdfnotes.in

विधायी संबंध (Legislative Relations) अनुच्छेद 245-255

संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की चर्चा की गई है।

क्षेत्रीय विस्तार (Territorial Extent)

  • संसद की शक्ति: संसद पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद के पास ‘राज्यक्षेत्रातीत विधान’ (Extra-territorial legislation) बनाने की भी शक्ति है, यानी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर भी संसद का कानून लागू होगा।
  • राज्य की शक्ति: राज्य विधानमंडल केवल अपने राज्य की सीमाओं के भीतर के लिए ही कानून बना सकता है।

विधायी विषयों का वितरण (Distribution of Subjects)

शक्तियों का स्पष्ट बँटवारा 7वीं अनुसूची की तीन सूचियों के माध्यम से किया गया है:

सूची (List)कानून बनाने की शक्तिवर्तमान विषयउदाहरण
संघ सूचीकेवल संसद100रक्षा, रेलवे, बैंकिंग, विदेश मामले
राज्य सूचीसामान्यतः राज्य61पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन
समवर्ती सूचीकेंद्र + राज्य52शिक्षा, वन, विवाह, बिजली

नोट: यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच टकराव होता है, तो संसद का कानून प्रभावी माना जाएगा (अनुच्छेद 254)।

अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) – अनुच्छेद 248

वे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं (जैसे साइबर कानून, स्पेस रिसर्च), उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।

विशेष परिस्थितियाँ: जब संसद राज्य सूची पर कानून बनाती है

यही वह हिस्सा है जहाँ भारतीय संविधान एकात्मक (Unitary) हो जाता है। विकास जी, छात्रों के लिए यह ‘Must Remember’ खंड है:

  1. अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित): यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि ‘राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है’, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। (यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है)।
  2. अनुच्छेद 250 (राष्ट्रीय आपातकाल): आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की पूरी शक्ति मिल जाती है।
  3. अनुच्छेद 252 (राज्यों के अनुरोध पर): यदि दो या दो से अधिक राज्य अनुरोध करें, तो संसद उनके लिए राज्य सूची पर कानून बना सकती है। (यह कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने अनुरोध किया है)।
  4. अनुच्छेद 253 (अंतर्राष्ट्रीय समझौते): किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते (जैसे- जलवायु समझौता) को लागू करने के लिए संसद पूरे देश में कहीं भी कानून बना सकती है।
  5. अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन): जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, तो उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास चली जाती है।
भारतीय संविधान: विधायी शक्तियों का बँटवारा संघ सूची 100 विषय कानून: केवल संसद रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले रेलवे, डाक-तार समवर्ती सूची 52 विषय कानून: केंद्र + राज्य शिक्षा, वन, विवाह टकराव में केंद्र प्रबल राज्य सूची 61 विषय कानून: सामान्यतः राज्य पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य स्थानीय शासन अवशिष्ट शक्तियाँ (Art 248) शक्ति केवल संसद के पास (उदा. साइबर कानून)© 2026 | pdfnotes.in | विकास सिंह द्वारा तैयार विशेष चार्ट

प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations) अनुच्छेद 256-263

संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक शक्तियों के समन्वय की चर्चा की गई है।

केंद्र के निर्देशों की शक्ति (Power to Issue Directions)

संविधान केंद्र को कुछ मामलों में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, ताकि पूरे देश में प्रशासनिक एकरूपता बनी रहे:

  • अनुच्छेद 256: प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस तरह होगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित हो।
  • अनुच्छेद 257: केंद्र राज्यों को संचार साधनों (राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के) के रखरखाव और रेलवे की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दे सकता है।

‘अलर्ट पॉइंट’ (अनुच्छेद 365): यदि कोई राज्य केंद्र के इन वैध निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, और वहां राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगाया जा सकता है।

अखिल भारतीय सेवाएँ (All-India Services) – अनुच्छेद 312

यह भारतीय संघवाद की एक अनूठी विशेषता है।

  • IAS, IPS और IFS अधिकारियों का चयन और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा होता है, लेकिन वे राज्यों के शीर्ष प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं।
  • ये सेवाएँ केंद्र को राज्यों के प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण रखने और पूरे भारत में प्रशासनिक मानक (Standards) समान बनाए रखने में मदद करती हैं।

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (Water Disputes) – अनुच्छेद 262

संसद कानून बनाकर अंतर-राज्यीय नदियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद के न्यायनिर्णयन (Adjudication) का प्रावधान कर सकती है। इसमें संसद न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी सीमित कर सकती है।

अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) – अनुच्छेद 263

केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक ‘अंतर-राज्य परिषद’ का गठन कर सकते हैं।

  • स्थापना: सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में पहली बार की गई।
  • उद्देश्य: राज्यों के बीच साझा हितों के विषयों पर चर्चा और जांच करना।

💡 ‘एग्जाम अलर्ट’ (Exam Alert):

प्रशासनिक संबंधों में केंद्र का पलड़ा भारी रखा गया है ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। राज्यों को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय केंद्र की कार्यकारी शक्तियों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसे ही ‘प्रशासनिक उत्तरदायित्व’ कहा जाता है।

केंद्र (प्रशासनिक नेतृत्व) निर्देश जारी करना (256-257) अखिल भारतीय सेवाएँ (312) राज्यपाल की भूमिका अंतर-राज्य परिषद (263) Administrative Coordination Mechanism | pdfnotes.in | By Vikas Singh

प्रशासनिक समन्वय के प्रमुख साधन

साधनअनुच्छेदउद्देश्य
प्रशासनिक निर्देश256-257केंद्रीय कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
अखिल भारतीय सेवाएँ312कुशल और एकसमान प्रशासन
जल विवाद ट्रिब्यूनल262राज्यों के बीच नदी विवाद सुलझाना
अंतर-राज्य परिषद263केंद्र-राज्य सहयोग बढ़ाना

वित्तीय संबंध (Financial Relations) अनुच्छेद 268-293

संविधान के भाग 12 में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन की चर्चा की गई है। भारतीय वित्तीय व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ‘वित्त आयोग’ की उपस्थिति है, जो शक्तियों के असंतुलन को दूर करता है।

कर लगाने की शक्तियों का आवंटन

संविधान ने कर (Tax) लगाने की शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया है:

  • संसद: संघ सूची के विषयों पर कर लगाती है (जैसे- आयकर, सीमा शुल्क)।
  • राज्य विधानमंडल: राज्य सूची के विषयों पर कर लगाते हैं (जैसे- कृषि आय, शराब पर उत्पाद शुल्क)।
  • समवर्ती सूची: सामान्यतः समवर्ती सूची में कर लगाने की शक्ति नहीं थी, लेकिन GST के आने के बाद अब केंद्र और राज्य दोनों माल और सेवा कर (GST) लगा सकते हैं।

GST (माल और सेवा कर) – 101वाँ संशोधन

यह वित्तीय संघवाद में एक ‘क्रांति’ की तरह है। इसने ‘उत्पादन आधारित कर’ को ‘उपभोग आधारित कर’ में बदल दिया है।

  • GST परिषद: यह एक संवैधानिक निकाय है जहाँ केंद्र और सभी राज्य मिलकर टैक्स की दरों पर निर्णय लेते हैं। यह ‘सहयोगी संघवाद’ का सबसे बड़ा उदाहरण है।

वित्त आयोग (Finance Commission) – अनुच्छेद 280

यह एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जिसे हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है।

  • मुख्य कार्य: केंद्र द्वारा एकत्रित करों को केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बाँटा जाए, इसकी सिफारिश करना।
  • यह पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए राज्यों की संचित निधि बढ़ाने के उपाय भी सुझाता है।

सहायता अनुदान (Grants-in-Aid)

सिर्फ करों के बँटवारे से राज्यों की ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं, इसलिए केंद्र अनुदान भी देता है:

  • सांविधिक अनुदान (Statutory Grants) – अनुच्छेद 275: संसद उन राज्यों को अनुदान देती है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। यह ‘संचित निधि’ पर भारित होता है।
  • स्वविवेकी अनुदान (Discretionary Grants) – अनुच्छेद 282: केंद्र और राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं।

💡 ‘एग्जाम अलर्ट’ (Exam Alert):

वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के दौरान केंद्र राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है, यहाँ तक कि वह राज्यों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती के निर्देश भी दे सकता है।

वित्तीय शक्तियों का तुलनात्मक सार

विषयप्रावधानमहत्व
अनुच्छेद 268-281करों का वितरणराजस्व का बँटवारा
अनुच्छेद 280वित्त आयोगनिष्पक्ष बँटवारे का आधार
अनुच्छेद 285केंद्र की संपत्तिराज्य के करों से मुक्त
अनुच्छेद 289राज्य की संपत्तिकेंद्रीय करों से मुक्त
केंद्रीय करों का पूल (Central Tax Pool) वित्त आयोग (Art 280) बँटवारे की सिफारिश केंद्र का हिस्सा राज्यों का हिस्सा अनुदान (Grants – 275/282) Financial Distribution Mechanism | pdfnotes.in | By Vikas Singh

प्रमुख आयोग और रिपोर्ट (Major Commissions & Reports)

केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा और सुधार के लिए समय-समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं:

प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC – 1966)

मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों पर 22 सिफारिशें दी थीं।

  • मुख्य सुझाव: अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना चाहिए।

राजमन्नार समिति (1969)

तमिलनाडु सरकार (DMK) द्वारा गठित इस समिति ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की वकालत की।

  • विवादास्पद सिफारिश: इन्होंने IAS, IPS जैसी अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने और अनुच्छेद 356 को पूरी तरह हटाने का सुझाव दिया था (जिसे केंद्र ने अस्वीकार कर दिया)।

सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission – 1983)

यह केंद्र-राज्य संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण आयोग है। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया थे।

  • प्रमुख सिफारिशें: अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council): अनुच्छेद 263 के तहत इसका स्थायी गठन हो (जो 1990 में हुआ)।
    • राज्यपाल की नियुक्ति: राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए और सक्रिय राजनीति से दूर होना चाहिए।
    • आपातकाल: अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल तभी हो जब कोई और रास्ता न बचे।
    • त्रिशाखा भाषा सूत्र: इसे कड़ाई से लागू किया जाए।

पुंछी आयोग (Punchhi Commission – 2007)

न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने समकालीन चुनौतियों पर विचार किया।

  • मुख्य सुझाव: ‘सांप्रदायिक दंगों’ के दौरान केंद्र को राज्यों में सेना भेजने की सीमित शक्ति मिलनी चाहिए।
    • राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए और उन्हें ‘राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत’ के बजाय केवल महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए।

आयोगों का तुलनात्मक सार (Quick Table)

आयोग/समितिगठन वर्षअध्यक्षमुख्य उद्देश्य
प्रशासनिक सुधार आयोग1966मोरारजी देसाईप्रशासनिक सुधार और संतुलन
राजमन्नार समिति1969डॉ. पी.वी. राजमन्नारराज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता
सरकारिया आयोग1983आर.एस. सरकारियाकेंद्र-राज्य संबंधों की व्यापक समीक्षा
पुंछी आयोग2007एम.एम. पुंछीसहकारी संघवाद को मजबूत करना

💡  ‘एग्जाम अलर्ट’ (Exam Alert):

अधिकांश आयोगों ने ‘मजबूत केंद्र’ का समर्थन किया है, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता के लिए यह अनिवार्य है। विवाद केवल शक्तियों के ‘दुरुपयोग’ पर रहा है, न कि शक्तियों के ‘अस्तित्व’ पर।

ARC (1966) प्रशासनिक सुधार राजमन्नार (1969) राज्य स्वायत्तता सरकारिया आयोग (1983) सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट पुंछी आयोग (2007) नवीनतम समीक्षाकेंद्र-राज्य संबंध सुधारों का कालक्रम | pdfnotes.in

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

विधायी संबंध (Legislative Relations)

  1. केंद्र-राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 (अनुच्छेद 245-255) में है।
  2. संसद पूरे भारत के लिए और राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं।
  3. संसद को ‘राज्यक्षेत्रातीत विधान’ (Extra-territorial legislation) बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है।
  4. शक्तियों का बँटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची की तीन सूचियों के माध्यम से किया गया है।
  5. संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है।
  6. राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, जिन पर सामान्यतः राज्य कानून बनाते हैं।
  7. समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
  8. समवर्ती सूची में टकराव की स्थिति में हमेशा संसद का कानून प्रभावी होता है (अनुच्छेद 254)।
  9. अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) अनुच्छेद 248 के तहत केवल संसद के पास हैं।
  10. अनुच्छेद 249: राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति दे सकती है।
  11. राज्यसभा का अनुच्छेद 249 के तहत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है।
  12. अनुच्छेद 250: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है।
  13. आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद संसद द्वारा राज्य सूची पर बनाए गए कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं।
  14. अनुच्छेद 252: दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद उनके लिए कानून बना सकती है।
  15. अनुच्छेद 253: अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है।
  16. 42वें संशोधन (1976) द्वारा 5 विषयों (शिक्षा, वन आदि) को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया।
  17. राज्यपाल कुछ राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है।

प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations)

  1. प्रशासनिक संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 (अनुच्छेद 256-263) में है।
  2. अनुच्छेद 256: केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वे संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
  3. अनुच्छेद 257: केंद्र राज्यों को संचार साधनों और रेलवे की सुरक्षा के लिए निर्देश दे सकता है।
  4. अनुच्छेद 365: यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन न करे, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
  5. अखिल भारतीय सेवाएँ (Art 312): केंद्र द्वारा चुनी जाती हैं लेकिन राज्यों में सेवा प्रदान करती हैं।
  6. अखिल भारतीय सेवाओं का अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है।
  7. अनुच्छेद 262: अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए संसद कानून बना सकती है।
  8. जल विवादों के मामले में संसद न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित कर सकती है।
  9. अनुच्छेद 263: केंद्र-राज्य समन्वय के लिए ‘अंतर-राज्य परिषद’ (Inter-State Council) का गठन।
  10. अंतर-राज्य परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  11. सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में पहली बार अंतर-राज्य परिषद गठित हुई।
  12. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

वित्तीय संबंध (Financial Relations)

  1. वित्तीय संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 12 (अनुच्छेद 268-293) में है।
  2. भारत में कर लगाने की शक्तियाँ स्पष्ट रूप से विभाजित हैं; समवर्ती सूची में सामान्यतः कोई कर नहीं है।
  3. GST (101वां संशोधन): इसने केंद्र और राज्यों को समवर्ती रूप से कर लगाने की शक्ति दी है।
  4. अनुच्छेद 280: राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में एक ‘वित्त आयोग’ का गठन करता है।
  5. वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के बँटवारे की सिफारिश करता है।
  6. वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है।
  7. अनुच्छेद 275: संसद राज्यों को ‘सांविधिक अनुदान’ (Statutory Grants) दे सकती है।
  8. अनुच्छेद 282: केंद्र और राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ‘स्वविवेकी अनुदान’ दे सकते हैं।
  9. केंद्र की संपत्ति को राज्य के करों से छूट प्राप्त है (अनुच्छेद 285)।
  10. राज्यों की संपत्ति और आय को केंद्रीय करों से छूट प्राप्त है (अनुच्छेद 289)।
  11. वित्तीय आपातकाल (Art 360) के दौरान केंद्र राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है।
  12. राज्य विदेशों से सीधे ऋण नहीं ले सकते; उन्हें केंद्र की अनुमति अनिवार्य है।
  13. GST परिषद सहयोगी वित्तीय संघवाद का सबसे आधुनिक उदाहरण है।

आयोग और महत्वपूर्ण तथ्य

  1. केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारी आयोग (1983) सबसे महत्वपूर्ण है।
  2. पुंछी आयोग (2007) केंद्र-राज्य संबंधों पर नवीनतम महत्वपूर्ण रिपोर्ट है।
  3. एस.आर. बोम्मई मामला (1994): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघवाद संविधान का ‘मूल ढांचा’ है।
  4. नीति आयोग सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण अपनाता है।
  5. क्षेत्रीय दलों के उभार ने भारतीय संघवाद को अधिक ‘सौदेबाजी वाला संघवाद’ बनाया है।
  6. अंतर-राज्य परिषद का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है।
  7. राज्यपाल का पद अक्सर केंद्र-राज्य तनाव का मुख्य कारण बनता है।
  8. भारतीय संघवाद का उद्देश्य ‘एकता में अनेकता’ को सुरक्षित रखना है।

निष्कर्ष:

भारतीय संविधान में केंद्र-राज्य संबंधों का ढांचा इस तरह तैयार किया गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सर्वोपरि रहे। यद्यपि संविधान में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य राज्यों को दबाना नहीं, बल्कि एक सूत्र में पिरोकर रखना है।

मुख्य बिंदु:

बदलता स्वरूप: स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में जहाँ केंद्र का पलड़ा अत्यधिक भारी था, वहीं वर्तमान में क्षेत्रीय दलों के उभार और गठबंधन की राजनीति ने राज्यों की स्थिति को मजबूत किया है।

सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism): नीति आयोग का गठन और GST परिषद की सफलता इस बात का प्रमाण है कि अब भारत ‘टीम इंडिया’ के रूप में आगे बढ़ रहा है। अब केंद्र और राज्य एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि विकास के साझेदार हैं।

चुनौतियाँ: राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 का राजनीतिक उपयोग और संसाधनों का बँटवारा आज भी तनाव के बिंदु हैं। लेकिन सरकारिया और पुंछी आयोग की सिफारिशों को लागू करके इन विवादों को कम किया जा सकता है।

अंतिम शब्द: भारत की प्रगति तभी संभव है जब केंद्र और राज्य दोनों अपने-अपने संवैधानिक क्षेत्रों का सम्मान करें। जैसा कि कहा जाता है— “मजबूत राज्यों से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है।”

“मेरे प्रिय अभ्यर्थियों, केंद्र-राज्य संबंधों को केवल अनुच्छेदों के रूप में न रटें, बल्कि इसे देश के प्रशासनिक संतुलन के रूप में समझें। एक कुशल प्रशासक के रूप में आपको यह समझना होगा कि संघवाद केवल सत्ता का बँटवारा नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक तक विकास पहुँचाने का एक साझा मार्ग है।”


🎯 PYQ (UPSC/PCS Pattern)

Q1. अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं?(UPSC)

(a) राज्य (b) समवर्ती (c) संसद (d) राष्ट्रपति
उत्तर: (c)

Q2. अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर कानून बनाने हेतु कौन-सा सदन प्रस्ताव पारित करता है? (UPPCS)

(a) लोकसभा (b) राज्यसभा (c) दोनों (d) विधानसभा
उत्तर: (b)

Q3. वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? (BPSC)

(a) 275 (b) 280 (c) 282 (d) 360
उत्तर: (b)

Q4. समवर्ती सूची में टकराव की स्थिति में कौन-सा कानून प्रभावी होगा? (MPPSC)

(a) राज्य (b) केंद्र (c) दोनों (d) राष्ट्रपति
उत्तर: (b)


❓ FAQ

Q1. केंद्र-राज्य संबंध किन भागों में वर्णित हैं?
भाग 11 (विधायी/प्रशासनिक) और भाग 12 (वित्तीय)।

Q2. 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियाँ हैं?
तीन—संघ, राज्य, समवर्ती।

Q3. क्या संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है?
हाँ—अनु. 249, 250, 252, 253 के तहत।

Q4. वित्त आयोग का कार्य क्या है?
केंद्र-राज्य कर-वितरण की सिफारिश।

Q5. 356 के दुरुपयोग पर कौन-सा केस महत्वपूर्ण है?
एस.आर. बोम्मई (1994)।

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Vikas Singh

लेखक: विकास सिंह

विकास सिंह 15+ वर्षों के शिक्षण अनुभव वाले General Studies (GS) शिक्षक हैं। उन्होंने GS Faculty के रूप में कार्य किया है तथा दो बार UPSC Mains परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं। वे भारतीय राजव्यवस्था, इतिहास, भूगोल और सामान्य विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में वे वाराणसी में अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और अपने YouTube चैनल Study2Study के माध्यम से शिक्षा जगत में योगदान दे रहे हैं।