मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) – M. Laxmikant One-Liners

मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। इन्हें बाद में नागरिकों के उत्तरदायित्वों को याद दिलाने के लिए जोड़ा गया।

I. परिचय और संवैधानिक प्रावधान

  1. मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4-A में किया गया है।
  2. इसके लिए केवल एक अनुच्छेद 51-A जोड़ा गया है।
  3. मौलिक कर्तव्यों का विचार पूर्व सोवियत संघ (USSR) के संविधान से लिया गया है।
  4. स्वर्ण सिंह समिति (1976) की सिफारिश पर इन्हें संविधान में शामिल किया गया।
  5. 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया।
  6. शुरुआत में केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे।
  7. वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
  8. 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया।
  9. मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं।
  10. ये कर्तव्य गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) हैं, यानी इनके उल्लंघन पर सीधे जेल नहीं होती।
  11. हालांकि, संसद कानून बनाकर इनके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान कर सकती है।
  12. वर्मा समिति (1999) ने कुछ मौलिक कर्तव्यों की पहचान और उनके कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था की थी।
  13. मौलिक कर्तव्य नागरिक को ‘चेतावनी’ के रूप में कार्य करते हैं कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं।
  14. ये कर्तव्य ‘भारतीय जीवन पद्धति’ के मूल्यों को समाहित करते हैं।
  15. मौलिक कर्तव्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुशासन को बनाए रखने में मदद करते हैं।

II. 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची

  1. 51A(a): संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।
  2. 51A(b): स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना।
  3. 51A(c): भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना।
  4. 51A(d): देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
  5. 51A(e): भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो।
  6. ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों।
  7. 51A(f): हमारी सामासिक संस्कृति (Composite Culture) की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना।
  8. 51A(g): प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करना और संवर्धन करना।
  9. 51A(h): वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना।
  10. 51A(i): सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना।
  11. 51A(j): व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना।
  12. 51A(k): 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। (11वां कर्तव्य)
  13. राष्ट्रगान का अनादर करने पर ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971’ के तहत सजा मिल सकती है।
  14. पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972’ और ‘वन संरक्षण अधिनियम 1980’ प्रभावी हैं।
  15. एम. लक्ष्मीकांत के अनुसार, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए ‘नैतिक संहिता’ (Moral Code) की तरह हैं।

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