भारत एक बहुभाषी देश है, जहाँ भाषाई विविधता के बावजूद प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु एक साझा भाषा व्यवस्था की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।
प्रतियोगी परीक्षाओं में राजभाषा हिंदी से जुड़े प्रश्न संविधान, अनुच्छेद, आयोग और अधिनियम के रूप में बार-बार पूछे जाते हैं।
📜 राजभाषा का संवैधानिक आधार
भारत के संविधान के भाग XVII (अनुच्छेद 343 से 351) में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
🔹 अनुच्छेद 343 – संघ की राजभाषा
- संघ की राजभाषा: हिंदी
- लिपि: देवनागरी
- अंकों का रूप: अंतरराष्ट्रीय (Indian numerals)
🔹 अंग्रेज़ी भाषा का प्रावधान
- प्रारंभिक अवधि: 15 वर्ष (1950–1965)
- इसके बाद संसद को अंग्रेज़ी के प्रयोग को जारी रखने की शक्ति
👉 इसी के आधार पर राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया।
🧾 राजभाषा अधिनियम एवं संशोधन
🔸 राजभाषा अधिनियम, 1963
- उद्देश्य: संघ के शासकीय कार्यों में हिंदी के साथ अंग्रेज़ी के प्रयोग को जारी रखना
- संशोधन: 1967
🏛️ राजभाषा से संबंधित संवैधानिक संस्थाएँ
🔹 अनुच्छेद 344 – राजभाषा आयोग एवं समिति
- राजभाषा आयोग
- अध्यक्ष: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- गठन: संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद
- संसदीय राजभाषा समिति
- अध्यक्ष: गृह मंत्री
- सदस्य: 30 (20 लोकसभा + 10 राज्यसभा)
📌 राज्यों की राजभाषा (Article 345)
- प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह:
- हिंदी
- अंग्रेज़ी
- या कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा
को अपनी राजभाषा घोषित कर सकता है।
⚖️ न्यायपालिका और राजभाषा
🔹 अनुच्छेद 348
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा: अंग्रेज़ी
- राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य उच्च न्यायालय में हिंदी का प्रयोग संभव
📚 हिंदी भाषा का विकास (Article 351)
- संघ का कर्तव्य:
- हिंदी का विकास करना
- अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करना
- हिंदी को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाना
✍️ महत्वपूर्ण One-Liners (Exam Ready)
- भारत की राजभाषा – हिंदी
- हिंदी की लिपि – देवनागरी
- राजभाषा संबंधी भाग – भाग XVII
- संबंधित अनुच्छेद – 343 से 351
- राजभाषा आयोग – अनुच्छेद 344
- राजभाषा अधिनियम – 1963
- अधिनियम संशोधन – 1967
- उच्चतम न्यायालय की भाषा – अंग्रेज़ी
- राज्यों की राजभाषा – अनुच्छेद 345
- हिंदी विकास से संबंधित अनुच्छेद – 351
📊 त्वरित पुनरावृत्ति तालिका (Quick Revision Table)
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| संघ की राजभाषा | हिंदी |
| लिपि | देवनागरी |
| संविधान का भाग | भाग XVII |
| अनुच्छेद | 343–351 |
| राजभाषा अधिनियम | 1963 |
| संशोधन वर्ष | 1967 |
| राजभाषा आयोग | अनुच्छेद 344 |
| न्यायपालिका की भाषा | अंग्रेज़ी |
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